नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने भेजा नोटिस

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नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुसीबत बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े पीएमएलए मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। ईडी की चार्जशीट से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई में अगली तारीख पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है।

इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर शिकंजा कसते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र दायर किया था। आरोपपत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने (ईडी) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड-यंग इंडियन-नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर आरोपपत्र में 661 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की मांग की। ईडी ने यह संपत्ति जांच के दौरान अटैच की थी।

इससे पहले 25 अप्रैल को कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते।

दरअसल, नेशनल हेराल्ड साल 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक ऐतिहासिक अखबार है। ईडी का आरोप है कि सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) के माध्यम से एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपये में हासिल किया। ED का आरोप है कि यह लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा था। इसमें एजेएल की 99 फीसदी शेयर यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर की गई। सोनिया और राहुल गांधी के पास यंग इंडियन लिमिटिड में 38-38% हिस्सेदारी है।

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