रांची:- उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची, श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा होली पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था / लोकपरिशांति संधारण हेतु निम्नलिखित आदेश/निर्देश दिए गए:-
जो व्यक्ति होली खेलना नहीं चाहे उसके साथ होली नहीं खेली जाए
होली पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, किन्तु यह भी आवश्यक है, कि जो व्यक्ति होली खेलना नहीं चाहे उसके साथ होली नहीं खेली जाए। खासकर महिलाओं के साथ उक्त अवसर पर अभद्रता नहीं होनी चाहिए। होली पर्व के अवसर पर हुड़दंगियों, आपसी झगड़ों तथा नशापान कर गाड़ी/मोटर साईकिल चलाने चालकों पर कड़ी निगरानी संबंधित थाना प्रभारी / यातायात पुलिस पदाधिकारी के द्वारा रखी जाए, ताकि किसी अप्रिय दुर्घटना से बचा जा सके एवं परिशांति बनी रहे। ऐसे लोगों के विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।
आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो
लोकसभा (आम) निर्वाचन की दिनांक 16.03.2024 को घोषणा हो चुकी है तथा आदर्श आचार संहिता लागू है। प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी / पदाधिकारी/पुलिस बल इस दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो तथा यदि कोई ऐसा मामला पाया जाता है तो उस पर सम्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने प्रतिनियुक्ति स्थल एवं अपने-अपने क्षेत्रों में सर्तक रहकर विधि-व्यवस्था संघारण सुनिश्चित करेंगे।
अफवाहों का अविलम्ब निराकरण करते हुए तत्काल यथोचित नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश
निरोधात्मक कार्रवाई अक्सर झूठे अफवाहों के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। अतः अफवाहों का अविलम्ब निराकरण करते हुए तत्काल यथोचित नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है। जो अनावश्यक अफवाह फैला कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें, वैसे साम्प्रदायिक तत्वों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई संबंधित थाना के थाना प्रभारी करना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी आवश्यक है कि संबंधित पुलिस उपाधीक्षक इसका समुचित पर्यवेक्षण करें। सभी थाना प्रभारी असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने हेतु आसूचना का संग्रहण करेंगे एवं लोक परिशांति भंग करने वालों के विरुद्ध 107 द०प्र०स० तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। वे इसका Feed back भी प्राप्त करेंगे।
होलिका दहन के अवसर पर समुचित सतर्कता बरतने के निर्देश
थाना प्रभारी गश्ती के माध्यम से होलिका दहन कार्यक्रम के अवत्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की दुर्घटना/विवाद न होने पायें। इस पर्व की अवधि में यदा-कदा चन्दा वसूलने, असामाजिक तत्वों के अभद्र व्यवहार, लोगों पर जबरदस्ती किचड़, धूल, रंग अबीर आदि लगाये जाने एवं अश्लील होली गायन आदि को लेकर भी अप्रिय घटनायें होने को समस्या रहती है। इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
जिला नियंत्रण कक्ष
अग्निशमन पदाधिकारी, रांची एक-एक अग्निशमन दस्ता संबंधित कर्मचारियों के साथ दिनांक 24.03.2024 के पूर्वाहन से पिस्का मोड़, मोरहाबादी मैदान, डोरण्डा थाना, एकरा मस्जिद, कांके चौक, बुण्डू, थाना एवं जिला नियंत्रण कक्ष 02 अग्निशमन वाहन में प्रतिनियुक्त करेंगे। जो होली पर्व की शांतिपूर्ण समाप्ति तक रहेगा। अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, बुण्डू अनुमंडल क्षेत्र में स्थापित कंट्रोल रूम का पर्यवेक्षण करेंगे।
शराब दुकानों की बन्दी
सहायक आयुक्त, उत्पाद, रांची/उपायुक्त, उत्पाद, रांची जिला के सभी शराब दुकानों को एक दिन (होली मुख्य दिन) बन्द रखना सुनिश्चित करेंगे। उनको यह भी निदेश है कि उक्त अवधि में अवैध शराब बेचने वालों के विरूद्ध गहन छापामारी कर इसकी बिक्री पर रोक लगाने की सभी प्रभावी कार्रवाई अपने स्तर से करेंगे।
चिकित्सा व्यवस्था
सिविल सर्जन, रांची आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था के लिये एक एम्बुलेंस, चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी एवं सभी आवश्यक दवा एवं उपकरण के साथ जिला नियंत्रण कक्ष में उपरोक्त अवधि में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।