रांची: UPSC की परीक्षा को लेकर केंद्रों के नजदीक 21 अप्रैल को निषेधाज्ञा लागू

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झारखंड वार्ता न्यूज

रांची: संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा (I) एवं सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2024, 21 अप्रैल को आयोजित की गई है। सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I) 2024 प्रथम पाली 09:00 बजे पूर्वाह्न से 11:00 बजे पूर्वाहन एवं द्वितीय पाली 12:00 बजे दोपहर से 02:00 बजे अपराह्न तक तथा तृतीय पाली 03:00 बजे अपराह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक एवं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौ सेना अकादमी परीक्षा (I) 2024 प्रथम पाली 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:30 बजे अपराह्न एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर होना है।

इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। फिर भी ऐसी आशंका है कि परीक्षा में संलग्न छात्र, उनके अभिभावक अथवा असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर भीड लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-

1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3-  किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर)

5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा 21 अप्रैल के प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

Satyam Jaiswal

Satyam Jaiswal

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