मतदान केंद्र पर बने प्रत्याशियों के शिविर में उनका प्रतीक चिन्ह अथवा झंडे लगाना प्रतिबंधित : के. रवि कुमार

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रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में सभी प्रत्याशियों के लिए समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों  द्वारा किए जाने वाले खर्च की सीमा 40 लाख रुपए तक की राशि तय की गई है । इसके साथ ही  स्वच्छ, निष्पक्ष एवं  शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए सभी प्रत्याशी एवं राजनैतिक दल तय निर्वाचन व्यय की मॉनिटरिंग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निर्वाचन व्यय का ब्योरा संबंधित पदाधिकारी कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराएंगे।  वे आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन व्यय से संबंधित जानकारी दे रहे थे।

श्री कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों   से संबंधित मतदान केंद्र परिसर के 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के इलेक्शन बूथ रहने हैं। इलेक्शन बूथ में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसके अंदर कोई खाद्य पदार्थ नहीं परोसा जाए, न हीं भीड़ की अनुमति दी जाएगी। साथ ही किसी भी इलेक्शन बूथ में प्रत्याशियों के प्रतीक चिन्ह अथवा झंडे लगाना सख्त रूप से प्रतिबंधित है। 

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व सभी मतदान केन्द्र परिसर के 200 मीटर की परिधि को चिन्हित किया जाना है। यह भी जानकारी दि गयी की चुनाव के घोषणा के 72 घंटे के अन्दर सभी निजी स्थानों से पार्टी के झंडों को हटा लिया जाना है, इसके पश्चात नाम वापसी के बाद अभ्यार्थियों की सूची तैयार होने के पश्चात निजी स्थानों पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए झंडे लगाये जा सकते हैं।

इस अवसर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन के दौरान होने वाले व्यय के आकलन एवं इससे संबंधित व्यय प्रतिवेदन जमा करने के प्रावधानों आदि विषयों पर बिंदुवार जानकारी उपलब्ध कराई गई।

इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, ओएसडी श्रीमती गीता चौबे, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री देव दास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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