गुमला: झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक सिविल सर्जन डॉ. नवल कुमार की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में चिकित्सा सहायता योजना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना तथा मातृत्व प्रसुविधा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति और लाभार्थियों तक उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
इस दौरान श्रम अधीक्षक, गुमला ने बताया कि निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बीमारी के दौरान पांच या उससे अधिक दिन अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। यह लाभ अधिकतम 40 कार्यदिवस तक मिलेगा, जिसे डीबीटी माध्यम से सीधे श्रमिकों के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
इसके अलावा गंभीर बीमारी से पीड़ित श्रमिकों को इलाज के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है। वहीं, मातृत्व प्रसुविधा योजना के तहत श्रमिक परिवार की पहली दो संतान जन्म पर महिला श्रमिक को 15 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में चार लाख रुपये तक का मुआवजा देने का प्रावधान भी इस योजना में मौजूद है।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ. नवल कुमार, श्रम अधीक्षक, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह उपाधीक्षक, डीपीएम सहित जिले के चिकित्सा पदाधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार और श्रमिकों तक लाभ पहुँचाने पर जोर दिया।