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पश्चिम बंगाल: संदेश खाली में कथित रूप से महिलाओं के यौन शोषण और जमीन कब्जाने के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को सीआईडी ने सीबीआई के हवाले नहीं किया. सीबीआई घंटों इंतजार करने के बाद बैरंग लौट गई.

बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने को कहा था लेकिन इस आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा कि सीबीआई के पास जाएं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआईडी ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले नहीं किया गया इधर खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर फिलहाल इनकार किया है.

इडी 12.78 करोड़ की संपत्ति की जप्त

इधर दूसरी ओर इडी ने शाहजहां शेख की 12.78 करोड रुपए की संपत्ति जप्त कर ली है.