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24 घंटे के अंदर SBI दे इलेक्टोरल बाॅन्ड की जानकारी – सुप्रीम कोर्ट

On: March 11, 2024 1:05 PM
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झारखंड वार्ता न्यूज

नई दिल्ली:- राजनीतिक दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे (इलेक्टोरल बाॅन्ड) की जानकारी देने के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका को सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ ने खारिज करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को इलेक्टोरल बाॅन्ड से जुड़ी जानकारी 12 मार्च यानी कल तक चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया है। साथ ही चुनाव आयोग को 15 मार्च तक इसकी जानकारी पब्लिश करने का आदेश दिया गया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट की तरह से यह भी कहा गया कि आदेश का तत्काल पालन किया जाए। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 30 जून तक की मोहलत मांगी थी।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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