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रांची: प्रदेश की राजधानी रांची के कई इलाकों में एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि इस बार यह धारा यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के आयोजन को लेकर की गई है। इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है।

गौरतलब हो कि यूपीएससी की सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2023 का आयोजन 15 से 17 सितंबर, 2023 तक और 23 सितंबर से 24 सितंबर तक होगी। परीक्षा प्रथम पाली में 9 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न और द्वितीय पाली में 2 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक होगी। परीक्षा डोरंडा स्थित निर्मला कॉलेज डोरंडा, सब सेंटर ए एवं बी पर होनी है।

धारा 144 लगाने के पीछे प्रशासन का कहना है कि इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं।

इस आशंका को देखते हुए रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दं० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा 15 से 17 सितंबर तक और 23 से 24 सितंबर तक प्रातः 6 बजे से अपराह्न 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।

यह है प्रतिबंध

पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)

किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना

किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)

किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)

किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना

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