दिल्ली दंगों से जुड़े राजद्रोह केस में शरजील इमाम को मिली जमानत, काट चुका है आधी सजा

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झारखंड वार्ता न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को दिल्ली दंगा राजद्रोह केस में मामले में वैधानिक जमानत दे दी। जामिया क्षेत्र और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हालांकि शरजील इमाम को अभी भी अन्य मामलों में जेल में ही रहना होगा। क्योंकि वह दिल्ली दंगों से संबंधित साजिश के मामले में भी आरोपी है।
शरजील इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया था, जहां उसने असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को देश से काटने की धमकी दी थी। शरजील के खिलाफ दिल्ली, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मामले दर्ज किए गए थे। शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने भी केस दर्ज किया था। वह 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में हैं, उसे बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था।
शरजील ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया। शरजील इमाम ने अपनी याचिका में कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 7 साल है। शरजील ने कहा कि वह पिछले चार साल से हिरासत में है और सात साल की सजा में से आधी सजा काट चुका है, इसलिए उसे वैधानिक जमानत मिलनी चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने उसे जमानत दे दी।