नई दिल्ली: कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी को जन्मदिन के दिन एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनके नागरिकता से जुड़े एक पुराने मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक पुनरीक्षण याचिका के आधार पर जारी हुआ है, जिसमें सोनिया गांधी के भारत की नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज होने पर सवाल उठाए गए हैं।
क्या है मामला?
याचिकाकर्ता ने अदालत में दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मौजूद था, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को ग्रहण की थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे शामिल किया गया? 1982 की सूची से नाम क्यों हटाया गया? क्या मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने के लिए किसी तरह के गलत या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया?
इन बिंदुओं पर कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगते हुए सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस, दोनों को नोटिस भेजा है।
अगली सुनवाई
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 6 जनवरी 2026 तय की है। उस दिन कोर्ट में दोनों पक्षों से जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।
कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए चुनौतीपूर्ण समय
जन्मदिन के मौके पर आए इस नोटिस को कांग्रेस के लिए भी एक नई कानूनी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी की वरिष्ठ नेता होने के नाते यह मामला राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है।
सोनिया गांधी को कोर्ट से झटका, नागरिकता मामले में जारी हुआ नोटिस













