गढ़वा :- ग्रुप कमांडेंट एसआईएस, गढ़वा द्वारा पूर्व में बहाली हेतु निकाले सूचना में कुछ संशोधन करते हुए बताया गया है कि जिला के सभी थाना परिसरों में दिनांक- 01 अगस्त से 17 अगस्त 2023 तक बहाली कैंप लगाया जा रहा था, परन्तु किसी करणवश इस बहाली कैंप को अभी एसआईएस कैंपस बेलचंपा में किया जाएगा, जिसमें गढ़वा जिला के बेरोजगार युवाओं को एसआईएस लिमिटेड द्वारा गढ़वा जिले के सभी प्रखंड के युवाओं के लिए एसआईएस ट्रेनिग सेंटर बेलचंपा में बहाली कैंप लागाया जायेगा।
यह बहाली कैंप 05 अगस्त से 14 अगस्त 2023 तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 05 बजे तक चलेगा। यह जानकारी ग्रुप कमान्डेंट रमेश कुमार जसवाल द्वारा दी गई, जिसमें जवानों का शारीरिक एवं लिखित परीक्षा के उपरांत उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और आवेदन फॉर्म शुल्क रुपए 500 रूपए लिया जाएगा और उसकी जीएसटी सहित रसीद भी दी जाएगी। इसके बाद सभी चयनित उम्मीदवारों को सेन्ट्ल ट्रेनिंग एकेडमी गढ़वा में 1 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद उन्हें 1 माह की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग किट और भोजन के लिए अभ्यर्थी से शुल्क लिया जाएगा। साथ ही एक मास की भोजन रहना, और कीट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें पी0 टी0, डी्ल, ड्रील थ्योरीे, औद्योगिक सुरक्षा भी0 आई0 पी0 सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, फायर फाइटिंग, कम्प्यूटर, बैंक सिक्यूरिटी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सुरक्षा सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा इत्यादी का प्रशिक्षण प्रदान कराने के बाद security & intelligence service ltd में 2200 कार्यस्थलों पर नौकरी उपलब्ध कराई जायेगी।
भर्ती शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए रमेश कुमार जसवाल ने बताया की भर्ती होने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ योग्य उम्मीदवार, मैट्रिक पास, उम्र 21 वर्ष से 37 वर्ष तक ही होनी चाहिए। भर्ती अधिकारी ने आगे बताया कि जिले के बेरोजगार नवयुवको को चयन करके उन्हें प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध कराया जायगा तथा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण हेतू नियुक्ति पत्र दिया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरान्त सभी जवानों को एस. आई. एस. इंडिया लि0 जो आई0 एस0 ओ0 9001-2008 मानक विभाग में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही प्रशिक्षण के उपरान्त उम्मीदवारों को एस. आई. एस. के द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा भर्ती अधिकारी ने बताया कि उन्हें जहां पर तैनात किया जायेगा। राज्य सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम एक्ट 1984 के अन्तर्गत अन्य भत्ता योग्यतानुसार, पी. एफ. सरकारी पेंशन, विधवा पेंशन, बोनस, गेच्यूटी, ई. एस. आई, ग्रुप इन्श्यारेंस, मेडिकल आवास व मेस की सुविधा, प्रमोशन, दो योग्य बच्चों को आई. पी. एस. देहरादून में पढ़ाने की व्यवस्था तथा स्थानान्तरण के दौरान यात्रा भत्ता एवं खाने की सुविधा दी जाती है।
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