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रांची: सुप्रीम कोर्ट ने झारखण्ड के 10 कैदियों द्वारा दायर याचिका के आलोक में नोटिस जारी किया है। 10 में से छह कैदियों को निचली अदालत द्वारा मौत की सजा सुनायी जा चुकी है।

कैदियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर झारखण्ड हाईकोर्ट में 2-3 साल से फैसला रिजर्व है। हाईकोर्ट द्वारा लंबे समय तक फैसला रिजर्व रखे जाने के मामले में झारखण्ड के कैदियों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का यह दूसरा मामला है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दोषियों की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।