Sunday, July 27, 2025

मुंबई में नाबालिग छात्राओं का यौन उत्पीड़न, शिक्षक को 5 साल की सजा

ख़बर को शेयर करें।

झारखंड वार्ता न्यूज

मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने यहां एक 28 वर्षीय स्कूल शिक्षक को नाबालिग छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के मामले में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश सीमा जाधव ने मंगलवार को आदेश में कहा कि एक शिक्षक से रक्षक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और आरोपियों द्वारा किए गए ऐसे जघन्य कृत्यों ने पीड़ितों पर आजीवन मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव छोड़ा है.

उपनगरीय गोवंडी के एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने वाले शिक्षक को अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो ) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था. उसपर अपनी कक्षा के 12 वर्ष से कम उम्र के तीन छात्रों के यौन उत्पीड़न का आरोप था. बुधवार को विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि दोषी एक आम आदमी नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है. एकमात्र करियर जो अन्य व्यवसायों को प्रभावित करता है. न्यायाधीश ने कहा, ‘इसलिए शिक्षक से एक संरक्षक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है. आरोपियों द्वारा किए गए ऐसे जघन्य कृत्यों ने पीड़ितों पर आजीवन मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव डाला है.

अदालत ने यह भी कहा कि शिक्षक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. अदालत ने उसे पांच साल की जेल की सजा सुनाते हुए कहा कि वर्तमान मामले में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत न्यूनतम सजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी. पीड़ितों में से एक की मां ने सितंबर 2019 में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

शिकायत के अनुसार, तीनों पीड़ित पांचवीं कक्षा के छात्र थे और दोषी उनका क्लास टीचर था. पीड़ितों ने उन पर अक्सर उन्हें अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाया. अदालत ने कहा कि पीड़ितों की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जिसकी पुष्टि अन्य गवाहों ने भी की है. इसमें कहा गया है कि दोषी ने किसी अन्य शिक्षक के कहने पर झूठा फंसाने के अपने बचाव की पुष्टि के लिए कोई भी संभावित सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया. पीड़ितों और अन्य गवाहों की गवाही का मूल्यांकन करने पर अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम रहा है कि आरोपी ने 12 साल से कम उम्र के पीड़ितों पर यौन हमला किया है, जैसा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 में परिभाषित है.

Video thumbnail
आपातकालीन स्थिति में किया रक्त दान
01:08
Video thumbnail
कांके विधायक सुरेश बैठा को मिली बड़ी जिम्मेवारी, अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बने
04:46
Video thumbnail
खरकाई/स्वर्णरेखा रौद्र रूप में,बागबेड़ा में 500 घर जलमग्न,एनडीआरएफ राहत बचाव में जुटी,ऐतिहासिक बाढ़
02:49
Video thumbnail
भाजयुमो ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका
01:08
Video thumbnail
सड़क पर जलजमाव से नाराज़ ग्रामीणों ने की धान रोपाई
01:10
Video thumbnail
अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा नाम रखने पर पर भाजपाइयों ने किया , कड़ा विरोध
06:36
Video thumbnail
कांग्रेस भवन में नए पदाधिकारियों का स्वागत समारोह
04:41
Video thumbnail
चिनिया रोड स्थित डिज्नीलैंड मेले का भव्य शुभारंभ, एक माह तक चलेगा रंगारंग आयोजन
02:14
Video thumbnail
जमीन कब्जाने के खिलाफ पुलिस प्रशासन नेता किसी ने न ली सुध,पहुंचे कांग्रेसी चंदन के पास देखें वो क्या
03:28
Video thumbnail
डॉक्टरेट नहीं, राजनीतिक इनाम है ये!" | रघुवर दास को मानद उपाधि पर JMM का हमला
02:33
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles