Money Laundering Case: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने बीते शुक्रवार (14 फरवरी, 2025) को राष्ट्रपति से इसके लिए आग्रह किया था। मंत्रालय ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिली सामग्री के आधार पर, इस मामले में अभियोजन की मंजूरी देने के लिए जैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। इसीलिए कोर्ट में केस चलाए जाने की मंजूरी मांगी गई थी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये केस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत अदालत में चलेगा।
बता दें कि हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2022 के मई महीने में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे, तब वे दिल्ली सरकार में मंत्री थे और उनके पास स्वास्थ्य, बिजली समते अन्य मंत्रालय थे। सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी थी ईडी ने अदालत में जैन की जमानत का विरोध कर कहा था कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो वह मामले से संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत और बीजेपी की साजिश की हार बताया था।