रांची: नये कानून के तहत जेल से रिहा करने के लिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से दायर याचिका पर रांची के पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया है कि पूजा सिंघल कब से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है।
पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिन्हा ने बहस की। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को मंगलवार तक जानकारी देने का निर्देश दिया है। पूजा सिंघल के अधिवक्ता के अनुसार नए क़ानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपित की न्यायिक हिरासत की अवधि इस मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है तो उसे बेल दी जा सकती है।