---Advertisement---

कोर्ट ने जेल अधीक्षक से पूछा, कब से जेल में हैं पूजा सिंघल; तीन दिन में बतायें

On: December 1, 2024 2:27 AM
---Advertisement---

रांची: नये कानून के तहत जेल से रिहा करने के लिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से दायर याचिका पर रांची के पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया है कि पूजा सिंघल कब से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है।

पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिन्हा ने बहस की। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को मंगलवार तक जानकारी देने का निर्देश दिया है। पूजा सिंघल के अधिवक्ता के अनुसार नए क़ानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपित की न्यायिक हिरासत की अवधि इस मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है तो उसे बेल दी जा सकती है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

Join WhatsApp

Join Now

और पढ़ें

जमशेदपुर में फिर मिला जिंदा अमेरिकी बम, आर्मी ने संभाला मोर्चा; लोगों की आवाजाही पर रोक

रांची: व्यवसायी को हत्या की धमकी, गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम से मांगी 20 लाख की रंगदारी

रांची: चैती दुर्गा पूजा, रामनवमी को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी, भारी वाहनों की एंट्री पर 3 दिन रोक; कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन

बार-बार लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की बात सरकार टालती रही,भड़का हाई कोर्ट बोला 1 अप्रैल के बाद!

पटना से रांची जा रही ट्रेन के नीचे से अचानक उठने लगा धुंआ, लगाना पड़ा इमरजेंसी ब्रेक; कूदकर भागे यात्री

रांची: नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत के दोषी ट्यूशन टीचर को 5 साल की जेल, कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया