नई दिल्ली:- 19 अप्रैल से एक जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना के मुताबिक, लोकसभा निर्वाचन 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।