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जमशेदपुर :बीजेपी युवा मोर्चा बागबेड़ा मंडल के महामंत्री सूरज कुमार हत्याकांड में दो नामजद आरोपियों सोनू सिंह और कमल शर्मा उर्फ़ गोलू को शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया।इस मामले में सजा के बिंदु पर 13 फरवरी 2024 को सुनवाई होगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने पक्ष रखा था।

2021 के इस जघन्य हत्याकांड में सुनवाई के बाद अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। 13 फरवरी को अदालत फैसला सुनाएगी।

बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के नेता सूरज पर 3 वर्ष पूर्व 7 दिसंबर 2021 को चापड़ से चेहरे, छाती और पीठ पर गंभीर हमले किए गए थे। गंभीर हालत में उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान 9 दिसंबर को उनकी मौत हो गई थी।

इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन हुआ था। हाई वोल्टेज राजनीति भी हुई थी। इस मामले में 8 दिसंबर को इस मामले में प्राथमिक दर्ज करायी गयी थी। मामला राज भवन तक भी पहुंच गया था।

इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा था। केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत सात लोगों ने गवाही दी थी।सूरज कुमार पर जानलेवा हमला करने के दूसरे दिन यानी 8 दिसंबर 2021 को पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोच लिया था।इसमें सोनू सिंह, कमल शर्मा उर्फ गोलू, के अलावा दो नाबालिग शामिल थे। बाद में इनकी जमानत हो गयी थी और रिमांड होम से बाहर निकल गये थे।

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