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चाईबासा: नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दो को आजीवन कारावास और जुर्माना

On: March 25, 2025 4:08 PM
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चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र के भरभरिया गांव में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


ऐसे हुआ था जघन्य अपराध


घटना 13 अप्रैल 2023 की है, जब भरभरिया गांव निवासी कांडेय बिरूवा और गुरुचरण पिंगुवा ने एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


कोर्ट का फैसला


करीब दो साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद, चाईबासा अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।


आरोपी पहले से थे जेल में बंद

सजा सुनाए जाने से पहले ही दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने की बात कहते हुए संतोष जताया। वहीं, प्रशासन ने भी दोहराया कि महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त सजा दिलाने के लिए तत्पर रहेगा।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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