पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के तहत बच्चों को मिलेगा प्रायोजन देखभाल योजना का लाभ, उपायुक्त, रांची की अध्यक्षता में और ये निर्णय लिए गए..

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रांची: पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के तहत रांची जिला के बच्चो को प्रायोजन देखभाल योजना (स्पॉन्सरशिप) का लाभ मिलेगा। उपायुक्त सह अध्यक्ष स्पॉन्सरशिप फॉस्टर केयर अप्रूवल कमिटि श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के तहत समिति की बैठक में इसकी अनुशंसा की गयी है। बैठक में सदस्य सचिव जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, रांची सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

प्रति बच्चा प्रतिमाह चार हजार रूपये की दर से राशि का भुगतान किये जाने का निर्णय

बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजना के लाभ के लिए कुल 104 बच्चों को देय किस्त की राशि पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के तहत प्रति बच्चा प्रतिमाह चार हजार रूपये की दर से राशि का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया, जो प्रति बच्चा प्रथम त्रैमासिक अग्रिम के रूप में 12 हजार रूपये की दर से दिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष-2022-23 में योजना से लाभान्वित कुल-109 बच्चों को बकाया देय किस्त की राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया, जो प्रति बच्चा प्रथम त्रैमासिक अग्रिम के रूप में 12 हजार रूपये की दर से दिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष-2023-24 में योजना से लाभान्वित कुल 109 बच्चों को बकाया देय किस्त की राशि त्रैमासिक अग्रिम के रूप में 12 हजार रूपये की दर से दिये जाने का निर्णय लिया गया।

महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड,राँची द्वारा जारी संकल्प के तहत प्रायोजन देखभाल योजना (स्पॉन्सरशिप) दिशा निर्देश 2018 के आलोक में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (बालक/बालिका) जिनके परिवार की वार्षिक आय रू० 75000/- तक हो, बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, माता/पिता द्वारा बच्चे का परित्याग किया गया हो, जो रिश्तेदार के देख-रेख में रह रहे हो, ऐसे बच्चे जिनके माता/पिता किसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित हो जिनमें एचआईवी/एड्स/लेप्रोसी एवं शत् प्रतिशत् दिव्यांगता हो अथवा माता/पिता दोनों कारागृह में हो, बाल विवाह, बालश्रम, बाल तस्करी या अन्य दुर्व्यवहार से प्रभावित बच्चे, जिन्हें पुर्नवास की आवश्यकता है के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी पोषण, शिक्षा, चिकित्सा एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके परिवार को अनुपूरक सहायता प्रदान किये जाने के प्रावधान है।

Satyam Jaiswal

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