Viral Video: बेंगलुरु के केआर मार्केट इलाके में एक कपड़ा दुकान के मालिक और उसके कर्मचारी द्वारा 55 वर्षीय महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी दुकानदार और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
घटना एवेन्यू रोड स्थित माया सिल्क साड़ियों की है। पुलिस के अनुसार, दुकान मालिक की पहचान 44 वर्षीय उमेद राम और उसके कर्मचारी 25 वर्षीय महेंद्र सीरवी के रूप में हुई है। जिन पर महिला की पिटाई करने का आरोप है।
घायल महिला की पहचान आंध्र प्रदेश के गुंटकल निवासी हम्पम्मा (55 वर्ष) के रूप में हुई है। 20 सितंबर को वह एक किशोर के साथ दुकान के पास घूम रही थी और मौके का फायदा उठाकर दुकान के बाहर रखा साड़ियों का बंडल लेकर भाग गई। सीसीटीवी फुटेज देखने पर चोरी का खुलासा हुआ, लेकिन दुकानदार ने उसी दिन पुलिस को सूचना नहीं दी।
21 सितंबर को जब राम ने हम्पम्मा को अपनी दुकान के पास उसी साड़ी में देखा, जो उसने पिछले दिन पहनी थी, तो उसने और उसके कर्मचारी ने महिला को पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला फुटपाथ पर गिर गई थी, तब भी राम ने उसकी छाती और पेट पर लातें मारीं। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना।
इस घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें महिला दुकानदार से रहम की भीख मांगती और चोरी की बात स्वीकार करती नजर आ रही है। उसने कहा कि उसने शराब खरीदने के लिए पैसे जुटाने के मकसद से चोरी की थी और साड़ियां किसी अन्य व्यक्ति को दे दी थीं।
मारपीट के बाद दुकानदार ने खुद पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि महिला द्वारा चोरी की गई 61 साड़ियों की कीमत करीब 91,500 रुपये है।
हालांकि महिला ने पुलिस को यह भी बताया था कि उसके साथ मारपीट की गई है, लेकिन शुरुआती कार्रवाई में दुकानदार पर केस दर्ज नहीं किया गया। इसको लेकर गुरुवार शाम कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
बाद में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) एस गिरीश ने स्पष्ट किया कि जैसे ही वीडियो और शिकायत सामने आई, पुलिस ने राम और महेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर बीएनएस की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला), धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकी गुरुवार दोपहर ही दर्ज कर ली गई थी, इससे पहले कि कार्यकर्ता दुकान के सामने जुटे। फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है।