Waqf Law: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आज (8 अप्रैल, 2025) वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी की। अधिनियम की धारा 1(2) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, 8 अप्रैल, 2025 को अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तिथि निर्धारित की गई। 4 अप्रैल को संसद द्वारा पारित अधिनियम को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। बता दें कि अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि इससे वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो गरीब मुसलमान अपने अधिकारों से वंचित रहते थे, अब उन्हें अधिकार मिलेंगे।
बता दें कि विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच ये बिल संसद के दोनों से पारित हुआ था। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था।