संवाददाता ꫰ भास्कर उपाध्याय
हजारीबाग: गुरुकुल कोचिंग के संचालक जयप्रकाश जैन एवं उनकी पत्नी शिप्रा जैन के विरुद्ध चतरा न्यायालय के एसीजीएम कोर्ट से आईपीसी की धारा 323, 420 ,406, 506 एवं 120 बी के तहत जमानतिय वारंट जारी किया गया है। वारंट 9 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। इसके विरुद्ध में जेपी जैन के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी तो जमानत याचिका रद्द करते हुए न्यायालय ने दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया । यह आदेश 11 सितंबर 2023 को दी गई है। वारंट की कॉपी हजारीबाग सदर थाना भी पहुंच चुकी है। इस संबंध में सदर थाना इंस्पेक्टर अमित कुमार लकड़ा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि चतरा न्यायालय से जमानतिय वारंट की कॉपी आया है, न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा।
क्या है मामला!