श्री बंशीधर नगर (गढ़वा) :– वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं इंटरमीडिएट परीक्षा को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी रतन कुमार सिंह ने श्री बंशीधर नगर अनुमंडल में स्थित सभी 21 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 के प्रावधानों एवं धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लागू कर दिया है। ज्ञात हो की श्री बंशीधर नगर अनुमंडल अंतर्गत कुल 21 परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है।
जिसमें राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय रमना, मध्य विद्यालय सिलिदाग1रमना, मध्य विद्यालय रमना, बालिका उच्च विद्यालय रमना, मध्य विद्यालय बिशुनपुरा, राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय धुरकी, राजकीयकृत बालिका मध्य विद्यालय धुरकी, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय भवनाथपुर, बेसिक विद्यालय भवनाथपुर, मध्य विद्यालय मकरी भवनाथपुर, उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय राजी खरौंधी, परियोजना उच्च विद्यालय तोरेलावा खरौंधी
मध्य विद्यालय केतार, राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय भवनाथपुर, राजकीय कृति प्लस टू उच्च विद्यालय नगर ऊंटरी, राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय चित्तविश्राम नगर उंटारी, राजकीय कृत अंबालाल पटेल बालिका उच्च विद्यालय नगर उंटारी, शंकर प्रताप देव इंटर कॉलेज नगर ऊंटारी, टीडीएम कॉलेज नगर ऊंटारी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नगर ऊंटारी एवं मां नगीना शाही इंटर कॉलेज नगर ऊंटारी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
उक्त परीक्षा केंद्रों पर 6 फरवरी से 26 फरवरी तक वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित होगी। जिसमें टीडीएम कॉलेज नगर ऊंटारी, सस्ती शिशु विद्या मंदिर नगर ऊंटारी तथा माँ नगीना शाही इंटर कॉलेज को इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र बनाया गया है। शेष विद्यालयों में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा संचालन के दौरान निर्धारित सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर या अवैध मजमा बनाकर एकत्रित नहीं होंगे।
परीक्षा केंद्रों पर अनुचित तरीके के प्रयोग या छल तथा अनुचित प्रयोग में सहायता देना एवं उसके लिए दुष्प्रेरित अथवा षड्यंत्र करने के नियत से एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षा में शामिल पदाधिकारी, कर्मी, छात्र, अभिभावक, झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 में उल्लेखित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा को बाधित करने अथवा करने की नीयत से या किसी प्रकार का व्यवधान खड़ा करने की मंशा से लाउडस्पीकर या अन्य किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का किसी भी प्रकार का उपयोग निषेध रहेगा।
भारतीय दंड-विधान द्वारा परिभाषित कोई भी अपराध करने या शांति भंग करने की मंशा से पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह निषेधआज्ञा परीक्षा संचालन एवं विधि व्यवस्था संधारण में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल, शादी विवाह, धार्मिक कार्यों व शव यात्रा पर लागू नहीं होगी।