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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब बीट स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर होगी चौकीदारों की भर्ती

On: October 4, 2025 5:28 PM
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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चौकीदारों की भर्ती बीट स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्ति के बाद चौकीदारों को आमतौर पर उनके निवास वाले बीट क्षेत्र में पदस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि प्रशासनिक या अन्य उचित कारण हों, तो उन्हें किसी अन्य बीट में भी पोस्टिंग या ट्रांसफर दिया जा सकता है।

यह फैसला मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनाया। यह फैसला कोडरमा के उपायुक्त द्वारा शुरू की गई चौकीदार भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आया है। अदालत ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा — नियुक्ति जिला स्तर पर, आरक्षण भी जिला स्तर पर लागू होगा

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली, 2015 के अनुसार, सभी नियुक्तियां जिला स्तर पर ही की जानी हैं और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर ही लागू होगा। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि नियमावली में इस्तेमाल शब्द जैसे यथासंभव और सामान्यत यह संकेत देते हैं कि बीट स्तर पर पोस्टिंग कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि यह केवल निर्देशात्मक प्रावधान है।

याचिकाकर्ताओं की दलील कोर्ट ने ठुकराई

इस मामले में एक दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विज्ञापन के मुताबिक भर्ती बीटवार होनी चाहिए और केवल उसी बीट का निवासी वहां नियुक्त हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि भर्ती बीटवार की जाए तो आरक्षण नीति लागू करना संभव नहीं रहेगा।

कट-ऑफ को लेकर भी अदालत ने दी साफ टिप्पणी

भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाने की अनिवार्यता पर भी याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि 30% से अधिक अंक पाने वाले सभी उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि चयन प्राधिकरण को कट-ऑफ तय करने का पूरा अधिकार है।

अदालत ने माना कि इस मामले में 80% अंक पाने वालों को ही शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई।

अंततः हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि कोडरमा प्रशासन की भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुरूप और वैध है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब झारखंड में ग्रामीण चौकीदारों की भर्ती पूरी तरह जिला स्तर पर होगी। साथ ही, प्रशासन को चौकीदारों की पोस्टिंग में लचीलापन रखने की अनुमति मिल गई है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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