रांची: राज्य में शराब प्रेमियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आने वाले दिनों में बार देर रात तक खुले रह सकते हैं। उत्पाद विभाग ने बार संचालन के समय को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्ताव के तहत बार को सुबह 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी जा सकती है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू करने की योजना है।
उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को बताया कि वर्तमान में बार संचालन की अनुमति रात 12 बजे तक ही है, लेकिन व्यवहार में कई बार संचालक तय समय से अधिक देर तक बार खुले रखते हैं। इससे एक ओर जहां सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई की स्थिति का सामना करना पड़ता है।
इस समस्या के समाधान के लिए उत्पाद विभाग एक नई लाइसेंस प्रणाली पर काम कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत रात 12 बजे के बाद बार खोलने के लिए अलग-अलग समय अवधि का लाइसेंस दिया जाएगा। इसमें सुबह 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे तक संचालन की अनुमति के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए जाएंगे। बार संचालक अपनी सुविधा और व्यावसायिक जरूरत के अनुसार समय सीमा का लाइसेंस ले सकेंगे।
मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था से बार संचालकों को कानूनी रूप से देर रात तक कारोबार करने की सुविधा मिलेगी और अवैध संचालन पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही, सरकार के राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की संभावना है।
नई नीति के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी रखा जाएगा। तय समय से अधिक देर तक बिना लाइसेंस बार खोलने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और गंभीर मामलों में बार का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
उत्पाद विभाग का मानना है कि यह नई व्यवस्था न सिर्फ व्यावसायिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करेगी, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी मददगार साबित होगी। अब इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर अगले वित्तीय वर्ष से लागू करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
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