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कुत्ते के काटने पर राज्य सरकार को देना होगा भारी मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट

On: January 13, 2026 1:58 PM
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नई दिल्ली: आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार (13 जनवरी 2026) को इस गंभीर मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया, जिससे राज्य सरकारों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा, ‘हर डॉग बाइट और हर मौत के लिए हम राज्यों पर भारी मुआवजा तय करेंगे, क्योंकि उन्होंने जरूरी इंतजाम नहीं किए। साथ ही डॉग फीडर्स की भी जिम्मेदारी होगी। अगर आप उन्हें खाना खिला रहे हैं, तो उन्हें घर में रखें।


सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति, विशेषकर बच्चे या बुजुर्ग, को कुत्ते के काटने से गंभीर चोट आती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो संबंधित राज्य सरकार को पीड़ित या उसके परिजनों को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताते हुए सरकारों को जवाबदेह ठहराया।


कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर भी जिम्मेदारी तय


सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोग भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि भावनात्मक आधार पर किया गया ऐसा व्यवहार समाज के अन्य वर्गों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पशु प्रेम के नाम पर आम नागरिकों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता।


पहले भी जारी हो चुके हैं सख्त निर्देश


गौरतलब है कि आवारा कुत्तों के काटने की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को भी एक अहम आदेश जारी किया था। उस आदेश के तहत सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, खेल परिसरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए गए थे।


इसके साथ ही कोर्ट ने सरकारी और सार्वजनिक परिसरों में कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने को भी कहा था, ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।


कोर्ट के आदेश पर हुआ था विरोध


हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध भी देखने को मिला था। पशु अधिकारों से जुड़े संगठनों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन आदेशों को अमानवीय करार दिया था। बावजूद इसके, कोर्ट ने साफ कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और प्रशासन को संतुलन बनाते हुए सख्ती से नियमों का पालन कराना होगा।


इस ताजा आदेश के बाद अब राज्य सरकारों और नगर निकायों पर आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान का दबाव और बढ़ गया है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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