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लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

On: February 10, 2026 6:06 PM
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रांची: झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े लोकायुक्त के पद को लेकर राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को बड़ा आश्वासन दिया है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि छह सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में लिखित अंडरटेकिंग भी दाखिल की गई है।

मंगलवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लोकायुक्त समेत सभी ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में लोकायुक्त के अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य महिला आयोग सहित अन्य संवैधानिक निकायों में लंबे समय से खाली पड़े शीर्ष पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महिला आयोग और अन्य आयोगों में वर्षों से रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्तियों में देरी से आम नागरिकों के अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हो रही है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि महिला आयोग समेत अन्य संवैधानिक निकायों में रिक्त पदों की स्थिति और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत शपथपत्र दाखिल किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का भी हवाला दिया।

खंडपीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 45 दिनों की समय-सीमा तय की है। इसी के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसे पूरा किया जाए।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत को बताया कि विभिन्न आयोगों में नियुक्तियां नहीं होने से सूचना का अधिकार, मानवाधिकार और महिला सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने अदालत से इस मामले में सख्त और समयबद्ध आदेश जारी करने की मांग की।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन और निर्देशों को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च निर्धारित की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई के दौरान नियुक्ति प्रक्रियाओं में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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