दो वर्गों के बीच तनाव को देखते हुए सदर एसडीएम ने जारी किया आदेश
झारखंड वार्ता संवाददाता
गढ़वा: डंडा प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में दो वर्गों के बीच उत्पन्न तनाव एवं विधि-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए विशेष निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डंडा प्रखंड के डंडा, भिखही, मोतिहारा एवं छपरदगा गांवों में विशेष निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 4 जून की दोपहर से 6 जून की दोपहर तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अनावश्यक जमावड़े, भीड़ लगाने, धरना-प्रदर्शन, सभा, जुलूस तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा के दौरान अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने तथा किसी प्रकार की उकसावे वाली गतिविधियों पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एहतियाती तौर पर उठाया गया कदम
सदर एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि यह आदेश पूरी तरह एहतियाती दृष्टिकोण से जारी किया गया है, ताकि क्षेत्र में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था कायम रखी जा सके। उन्होंने आम नागरिकों से प्रशासन का सहयोग करने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की।
अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचना, अफवाह अथवा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों से संयम बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल प्रशासन को देने का आग्रह किया गया है।
एसडीएम ने बताया कि प्रशासन लगातार क्षेत्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, दंडाधिकारियों की नियुक्ति तथा निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, ताकि क्षेत्र में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे।














