पटना:पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को कथित फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिलने की खबर आ रही है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित गोलीबारी से जुड़ा है, जिसमें उनके खिलाफ कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। वीडियो में कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड हथियार से फायरिंग करते नजर आए थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।
घटना की शुरुआत 2 जून की रात हुई, जब कुछ लोगों द्वारा कोचिंग संस्थान के बाहर हंगामा, पोस्टर फाड़ने और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगा। शुरुआती दौर में खान सर ने भी फायरिंग होने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान में बदलाव कर लिया। वहीं, पूछताछ के दौरान सुरक्षा गार्डों ने दावा किया कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी और यह कदम खान सर की जानकारी में उठाया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच का दायरा बढ़ाते हुए आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत खान सर को भी नामजद कर लिया।
गिरफ्तारी की आशंका के बीच खान सर की ओर से सोमवार को अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। सरेंडर की चर्चाओं के बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।
इधर, इसी मामले में गिरफ्तार किए गए ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनन्द की नियमित जमानत याचिका पर बहस पूरी हो चुकी है। अदालत ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पुलिस ने फायरिंग प्रकरण की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया था।
फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
खान सर को अदालत से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक,फायरिंग मामले की जांच जारी












