
जमशेदपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जमशेदपुर में मतदाता पहचान से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। जांच में तीन ऐसे लोगों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में मिले, जिनकी नागरिकता अफगानिस्तान की पाई गई। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तीनों के खिलाफ गोलमुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के बाद की गई। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उनमें मो. इब्राहिम (44), मो. असलम (41) और असिल खान (47) शामिल हैं।
गोलमुरी के मतदान केंद्र की सूची में थे नाम
जांच के दौरान पता चला कि तीनों के नाम जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 286 की प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज थे। यह भाग हिंदुस्तानी संघ मध्य विद्यालय, गोलमुरी स्थित मतदान केंद्र से संबंधित है।
SIR अभियान के दौरान मतदाता सूची में दर्ज नामों और उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा था। इसी क्रम में तीनों के दस्तावेज जांच के दायरे में आए।
दस्तावेज अपलोड होने के बाद खुली नागरिकता की परत
प्रशासन के मुताबिक, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान संबंधित व्यक्तियों की ओर से भारत में निवास से जुड़े कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। इनमें वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य कागजात शामिल थे।
दस्तावेजों को चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर पासपोर्ट से संबंधित जानकारी का सत्यापन कराया गया। इसी प्रक्रिया में तीनों के अफगानी नागरिक होने की जानकारी सामने आई।
जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि तीनों में से एक व्यक्ति का पासपोर्ट अफगानी नागरिकता के आधार पर पहले ही रद्द किया जा चुका था।
डीसी ने बनाई थी विशेष जांच टीम
मामले की गंभीरता को देखते हुए जमशेदपुर के उपायुक्त राजीव रंजन ने जांच के लिए विशेष टीम गठित की थी। धालभूम एसडीओ अर्णब मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने पूरे मामले की जांच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी।
जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके बाद कार्यपालक दंडाधिकारी की ओर से गोलमुरी थाने में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
प्रशासन ने लोगों से मांगी सूचना
मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। धालभूम एसडीओ अर्णब मिश्रा ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने इलाके में किसी विदेशी नागरिक के नाम पर मतदाता पहचान पत्र बने होने की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून के तहत मतदाता पहचान पत्र केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही बनाया जा सकता है। प्रशासन की ओर से ऐसी शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।





