
रांची: भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने 26 सितंबर, शनिवार को जिले के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत यह निर्देश दिया है।
प्रशासन के आदेश के अनुसार केजी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सरकारी, सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी सभी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र, रांची के विशेष बुलेटिन में जिले के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
हालांकि, स्कूल बंद रहने के बावजूद सरकारी विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को ई-विद्यावाहिनी में उपस्थिति दर्ज करानी होगी और निर्धारित गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना होगा।
वहीं, किसी विद्यालय में यदि पहले से अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, तो उसके आयोजन को लेकर संबंधित विद्यालय के प्रधान अपने स्तर पर निर्णय ले सकेंगे।







