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धनबाद :- झारखंड के धनबाद जिले में पॉक्सो की एक अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के तीन दोषियों को चार साल पुराने एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने तीनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह जानकारी अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बार हुसैन ने दी।

अदालत ने तीनों को शनिवार को दोषी ठहराया था और सोमवार को सजा की घोषणा की। जिले के चिरकुंडा थाने में 18 मार्च, 2019 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों ने 13 मार्च, 2019 को एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर लिया जब वह एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रही थी।

प्राथमिकी के अनुसार तीनों ने कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में लड़की बेहोश अवस्था में मिली थी। अपराध के समय तीनों आरोपी नाबालिग थे और इस समय उनकी उम्र करीब 20 साल है। जिले में पॉक्सो की एक अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के तीन दोषियों को चार साल पुराने एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने तीनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह जानकारी अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बार हुसैन ने दी।

जिले में पॉक्सो की एक अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के तीन दोषियों को चार साल पुराने एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने तीनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह जानकारी अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बार हुसैन ने दी।

अदालत ने तीनों को शनिवार को दोषी ठहराया था और सोमवार को सजा की घोषणा की। जिले के चिरकुंडा थाने में 18 मार्च, 2019 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों ने 13 मार्च, 2019 को एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर लिया जब वह एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रही थी।

प्राथमिकी के अनुसार तीनों ने कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में लड़की बेहोश अवस्था में मिली थी। अपराध के समय तीनों आरोपी नाबालिग थे और इस समय उनकी उम्र करीब 20 साल है।