इंटरमीडिएट व्यवसायिक परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू

On: February 26, 2024 4:14 PM

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झारखंड वार्ता न्यूज़
रांची:- झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा आयोजित की जाने वाली इंटरमीडिएट व्यवसायिक परीक्षा 27 फरवरी से प्रारंभ होकर दिनांक 1 मार्च तक प्रथम पाली में 09ः45 बजे अपराह्न 01ः00 बजे तक एवं द्वितीय पाली में 02ः00 बजे अपराह्न से 05ः15 बजे अपराह्न तक परीक्षा केन्द्र छोटानागपुर बालिक उच्च विद्यालय, रांची पर होनी है। कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-
1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम, अस्पताल, धार्मिक स्थल एवं शव यात्रा को छोड़कर)।
2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।
यह निषेधाज्ञा 27 फरवरी के प्रातः 8 बजे से 1 मार्च के अपराह्न 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।