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मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा, फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

On: March 13, 2024 10:23 AM
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झारखंड वार्ता न्यूज

उत्तरप्रदेश:- वाराणसी की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी को अब तक कुल आठ मामलों में सजा हो चुकी है। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी ने 10 जून, 1987 को दोनाली बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए गाजीपुर के डीएम ऑफिस में आवेदन दिया था। बता दें कि इसके बाद गाजीपुर के तत्कालीन डीएम और एसपी के फर्जी साइन के बाद इस लाइसेंस को प्राप्त कर लिया गया था।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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