---Advertisement---

रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

On: September 27, 2024 4:56 PM
---Advertisement---

RANCHI: रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सेना के कब्जे वाली भूखंड की खरीद-बिक्री मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी हैं। ED की विशेष कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

Join WhatsApp

Join Now

और पढ़ें

बोकारो/दुमका:मातृभाषा दिवस पर ASA की आदिवासी भाषाओं को बचाने,संरक्षित करने की मांग,राष्ट्रपति को मांग पत्र

जमशेदपुर: कैरव गांधी चर्चित अपहरण कांड में सरगना फरार,5 चेले गिरफ्तार, सलाखों के पीछे

जमशेदपुर: टेल्को संगत ने बोले सो निहाल सत श्री अकाल के साथ सरदार बलविंदर सिंह को फिर एक बार प्रधान की हरी झंडी

गिरिडीह: नगर निगम चुनाव प्रचार की तिथि खत्म होने के बाद बाबूलाल मरांडी की एक होटल में कथित बैठक, प्रशासन ने रोका, सियासत गर्म

पलामू में मॉब लिंचिंग से सनसनी, बैटरी चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या; दो हिरासत में

झारखंड: पलामू में एक और मोब लिंचिंग, चोरी के आरोप में युवक की पीट-पीटकर हत्या