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सात साल पहले ट्रेन से गिरकर मरने वाले व्यक्ति की पत्नी को झारखंड हाईकोर्ट ने 8 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

On: October 7, 2024 3:17 PM
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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने 2017 में चलती ट्रेन से गिरकर मरने वाले व्यक्ति की विधवा को 8 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उसने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि मृतक एक वास्तविक यात्री था. जबकि जांच रिपोर्ट के दौरान उसके पास टिकट नहीं था.

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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