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गढ़वा: खाद्य सुरक्षा मामलों में 13 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, 2.85 लाख का जुर्माना

On: June 13, 2025 4:42 PM
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गढ़वा: 9 जून 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार-2006 के अंतर्गत न्याय निर्णयन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता,गढ़वा राज महेश्वरम के द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न 13 (तेरह) वादों का निष्पादन किया गया। जिसमें अवमानक-08,गलत ब्रांडेड-02, बाह्य पदार्थ-03 के वादे थे। जिन खाद्य नमूनों के विरूद्ध कार्रवाई की गई, उसमे गोंद लड्डू, हल्दी पाउडर, Suhagin Edible Vegetable Oil, पनीर, Panchakanya Maida, बूंदी लड्डू, खीरमोहन, बर्फी, नंदन घी, सुपर एवं नमकीन शामिल थे।

संबंधित खाद्य प्रतिष्ठानों पर कुल 2,85,000 /(दो लाख पचासी हजार) रूपये का जुर्माना लगाया गया। जिसमें गढ़वा शहरी क्षेत्र के दुकान/प्रतिष्ठान- 09, रंका – 02, मझिआंव – 02 है। इन सभी प्रतिष्ठानों पर अधिरोपित जुर्माना की राशि चलान के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया गया।

इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अंजना रानी मिंज, प्रधान सहायक प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं विवेक तिवारी उपस्थित थे।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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