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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने वार्ड नंबर 22 के पूर्व पार्षद मो. असलम को एक युवक पर जानलेवा हमला मामले में 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। जेल से रिहा होते ही हिंदपीढ़ी थाने की पुलिस ने उसे कुरकुरे हत्याकांड में पूछताछ के लिए फिर गिरफ्तार कर लिया।

पूर्व पार्षद मो. असलम पर 10 अगस्त को हिंदपीढ़ी के भट्ठी चौक में हुए साहिल गद्दी उर्फ ‘कुरकुरे’ हत्याकांड में संलिप्त होने का आरोप है। पुलिस उसे मामले का सूत्रधार मानकर जांच कर रही है और फिलहाल हिरासत में पूछताछ कर रही है। इससे पहले 22 जनवरी को लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर असलम व उनके भाइयों ने अप्पू उर्फ इरशाद नामक युवक की पिटाई की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। अप्पू के पिता की प्राथमिकी के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। 26 जून को असलम ने कोर्ट में सरेंडर किया और जेल चले गए। 47 दिन बाद उसे जमानत मिली। हिंदपीढ़ी थाने को उनकी रिहाई की जानकारी पहले से थी। यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस की एक टीम पहले से जेल गेट के बाहर मौजूद थी। पूर्व पार्षद के जेल से बाहर आते ही हत्याकांड में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

10 अगस्त को रांची के हिंदपीढ़ी भट्टी चौक के पास साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध में जमकर हंगामा किया और पूर्व पार्षद मो. असलम के अमन कम्युनिटी हॉल व मुख्य आरोपी अरमान के घर पर हमला कर दिया। भीड़ ने तोड़फोड़ के साथ बुलेट बाइक समेत कई सामानों में आग लगा दी। आरोप है कि असलम ने ही इस हत्या की साजिश रची। रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि असलम को गिरफ्तार किया गया है और उसकी कुरकुरे हत्याकांड में संलिप्तता की जांच चल रही है।