ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध, बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी; ई-स्पोर्ट्स को मिली कानूनी मान्यता

On: August 22, 2025 11:23 PM

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नई दिल्ली: देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर बड़ा फैसला हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ‘ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन और रेग्युलेशन) बिल, 2025’ को मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब यह बिल कानून का रूप ले चुका है। इसके तहत ऑनलाइन पैसे वाले सभी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सरकार का कहना है कि इस कदम से युवाओं में नशे की लत, आर्थिक नुकसान और आत्महत्या जैसे खतरों पर रोक लगेगी। साथ ही, ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। अब ई-स्पोर्ट्स को खेल के तौर पर कानूनी मान्यता मिल गई है और युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय इसके लिए अलग नीति तैयार करेगा।
क्या है कानून में प्रावधान?
ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध।
ऐसे गेम उपलब्ध कराने वालों को 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना।
मनी गेम्स के विज्ञापन देने वालों को 2 साल जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माना।
कैश लेन-देन करने वालों पर 3 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक जुर्माना।
बार-बार अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई – 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपये तक जुर्माना।
खिलाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, केवल संचालकों, विज्ञापनदाताओं और आर्थिक मदद करने वालों पर सजा का प्रावधान है।
सरकार ने अफसरों को यह अधिकार दिया है कि वे बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकेंगे और संबंधित ऑनलाइन/ऑफलाइन संपत्ति जब्त कर सकेंगे।
ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा
पहले ई-स्पोर्ट्स को कोई कानूनी मान्यता नहीं थी, लेकिन अब खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
ई-स्पोर्ट्स को खेल का दर्जा मिलेगा।
खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित माहौल और नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।
सोशल गेम्स को बढ़ावा देकर जिम्मेदारी और सुरक्षित तरीके से खेलने की संस्कृति विकसित की जाएगी।
राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले ही देश की प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अपने-अपने मनी गेम्स बंद करना शुरू कर दिया है। आईटी सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि कानून के अन्य नियमों को बनाने में अभी समय लगेगा, लेकिन तब तक निषेधात्मक प्रावधान तुरंत लागू रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही इस क्षेत्र की निगरानी के लिए एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
इस कानून की अधिसूचना शनिवार को जारी होने की संभावना है। इसके बाद यह पूरे देश में लागू हो जाएगा।