रांची: आदिवासी कुड़मी समाज ने 20 सितम्बर, 2025 को समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। इस संबंध में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।
न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में चिकित्सा एवं आपातकालीन सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं जन-साधारण के सामान्य जीवन को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। कुड़मी समाज ने लिखित आश्वासन दिया है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और किसी निर्दोष नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और रेलवे, परिवहन विभाग एवं पुलिस के साथ समन्वय कर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
कुड़मी आंदोलन: कलकत्ता हाईकोर्ट का शांतिपूर्ण प्रदर्शन का निर्देश, प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की

