GST Cut Rate: केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसले को लागू करते हुए 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में नई जीएसटी दरें लागू कर दी हैं। अब टैक्स स्ट्रक्चर पहले की तुलना में आसान और पारदर्शी हो गया है।
मुख्य बदलाव
पहले चार स्लैब थे: 5%, 12%, 18%, 28%
अब केवल दो स्लैब रहेंगे: 5% और 18%
रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे तेल, साबुन, शैंपू, दूध, घी, मक्खन सस्ती होंगी।
टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, बाइक और कार जैसे बड़े उत्पाद भी नई दरों के हिसाब से सस्ते होंगे।
कंपनी और दुकानदारों ने कीमतें घटाई:
अमूल: घी, बटर, दूध, पनीर, चीज़, चॉकलेट्स में कटौती; घी 40 रुपये सस्ता
मदर डेयरी: पहले ही कीमत में कटौती
रेलवे: पैकेज्ड पानी “रेल नीर” की बोतल 1 रुपये सस्ती
अगर नई दरों के बाद भी दाम नहीं कम हुए तो क्या करें?
सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए आसान और तेज़ शिकायत के विकल्प दिए हैं।
शिकायत करने के तरीके:
1. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH):
टोल-फ्री नंबर: 1800-11-4000 या 1915
WhatsApp: 8800001915
सुबह 8 से शाम 8 बजे तक शिकायत दर्ज कर सकते हैं
2. वेबसाइट:
consumerhelpline.gov.in साइन अप करके Register Grievance सेक्शन में शिकायत दर्ज करें। शिकायत दर्ज होने पर डॉकेट नंबर मिलेगा, जिससे ट्रैकिंग भी की जा सकती है।
3. मोबाइल ऐप्स:
NCH मोबाइल ऐप (Google Play Store / App Store)
UMANG ऐप में भी Consumer Complaints का ऑप्शन
कंज्यूमर फोरम: अगर NCH या कंपनी स्तर पर समाधान नहीं होता, तो आप किसी भी शहर या राज्य के कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज करा सकते हैं। जानकारी NCH की वेबसाइट के Forums सेक्शन में उपलब्ध है।
सरकार की सोच और उपभोक्ता के लिए लाभ
• नया जीएसटी स्ट्रक्चर “Ease of Doing Business” और “Ease of Living” को बढ़ावा देगा
• टैक्स व्यवस्था अब अधिक पारदर्शी होगी
• उपभोक्ताओं को राहत और जेब पर सीधा असर
22 सितंबर से नई दरें लागू हैं। अब देखना यह होगा कि जनता को इसका लाभ कितनी जल्दी और कितनी व्यापक रूप से मिलता है। हेल्पलाइन, ऐप और कंज्यूमर फोरम के जरिए उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपने हक की रक्षा कर सकते हैं।
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