New GST Rates: केंद्र सरकार 22 सितंबर से आम नागरिकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसले के बाद अब रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों के दाम घटने वाले हैं। खाने-पीने की वस्तुओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों तक पर ग्राहकों को राहत मिलेगी।
दरअसल, 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया गया था। पहले जीएसटी की चार दरें 5%, 12%, 18% और 28% थीं। अब केवल दो स्लैब — 5% और 18% ही रहेंगे। 12% और 28% वाले स्लैब पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं।
• 12% स्लैब में शामिल ज्यादातर वस्तुएं अब 5% टैक्स श्रेणी में आ गई हैं।
• 28% स्लैब की कई चीजों को 18% पर ला दिया गया है।
• कुछ चुनिंदा चीजों पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है यानी 0% टैक्स लगेगा।
अब इन चीजों पर लगेगा ‘0’ जीएसटी
पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड व लेबल्ड)
UHT (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध
पिज्जा ब्रेड
खाखरा, चपाती, रोटी
पराठा, कुल्चा और अन्य पारंपरिक ब्रेड
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा
33 जीवन रक्षक दवाएं
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल
कॉपी, नोटबुक, पेंसिल और इरेजर
हेल्थ सेक्टर को बड़ी राहत
फूड आइटम्स के अलावा हेल्थ सेक्टर को भी ज़ीरो जीएसटी का लाभ दिया गया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं से टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जिसे अब 0% कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर भी टैक्स हटने से लोगों को सीधे फायदा होगा।
क्या पुराने स्टॉक पर भी घटे हुए दाम मिलेंगे?
सरकार का कहना है कि टैक्स कटौती का फायदा सिर्फ नए स्टॉक तक सीमित नहीं रहेगा। भले ही दुकानों में रखे पुराने माल पर MRP ज्यादा प्रिंट हो, लेकिन ग्राहकों को वही सामान नई दरों के हिसाब से खरीदने का हक है। यानी 22 सितंबर से हर सामान पर घटाए गए GST का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी।
क्या कहा वित्त मंत्री ने?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा था कि जीएसटी में की गई इस बड़ी कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे, इसकी निगरानी की जाएगी।
22 सितंबर से लागू होने जा रहे इस बदलाव के बाद रोजमर्रा की चीजें, इंश्योरेंस पॉलिसी, बच्चों की कॉपी-किताबें, यहां तक कि कई इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन भी सस्ते हो जाएंगे।











