नई दिल्ली: दिल्ली बार काउंसिल ने वकील राकेश किशोर पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके प्रैक्टिस लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई एक अप्रत्याशित घटना के बाद लिया गया, जब वकील ने भारत के चीफ जस्टिस (CJI) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। इस आदेश की प्रति सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, सभी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी भेज दी गई है।
घटना का विवरण
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी, तभी वकील राकेश किशोर ने अचानक जूता उठाकर CJI बीआर गवई की ओर फेंकने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें काबू में कर लिया। इसके बाद किशोर ने नारेबाजी शुरू कर दी— “सनातन धर्म का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान”। इस वजह से कुछ देर के लिए कोर्ट की कार्यवाही बाधित हुई।
वकील की पृष्ठभूमि
राकेश किशोर का सुप्रीम कोर्ट बार में पंजीकरण वर्ष 2011 में हुआ था। वे बी-602, रिवरव्यू अपार्टमेंट, मयूर विहार-I एक्सटेंशन, दिल्ली में रहते हैं। अब तक उनके खिलाफ कोई विवाद या अनुशासनात्मक कार्रवाई दर्ज नहीं हुई थी। यह पहली बार है जब वे इस तरह की घटना में शामिल हुए हैं।
संभावित कारण
हाल ही में CJI बीआर गवई ने खजुराहो के जवारी मंदिर से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर कई लोगों ने विरोध जताया। माना जा रहा है कि इसी बयान से आहत होकर राकेश किशोर ने यह कदम उठाया।
CJI की प्रतिक्रिया और पुलिस कार्रवाई
घटना के बाद पुलिस ने किशोर को हिरासत में ले लिया, लेकिन CJI बीआर गवई ने बड़े दिल का परिचय देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे मामलों से फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने वकील को माफ कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को भी इस घटना को नज़रअंदाज़ करने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस ने वकील को रिहा कर दिया और उनका आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कार्ड तथा मोबाइल फोन लौटा दिया।
वर्तमान स्थिति
हालांकि CJI ने वकील को माफ कर दिया है, लेकिन दिल्ली बार काउंसिल ने पेशेवर आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके वकालत करने के अधिकार को निलंबित कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर तय होगी।











