सरायकेला खरसावां: आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय प्रशासक के द्वारा 7 फरवरी 2026 को वार्ड सं0-17 के मुख्य भूमिगत नाला पर बिना अनुमति अतिक्रमण कर मंदिर का निर्माण कार्य रोकने के संबंध में सुधीर सिंह को लिखित नोटिस दिया था लेकिन दो माह बीतने के बाद भी कार्रवाई सिफर है। उसके बावजूद निगम की चुप्पी सवालों के घेरे में आ गई है। अतिक्रमण कर मंदिर बनाए जाने के कारण जल जमाव की खबर आ रही है और लोग परेशान हैं।

पत्र में कहा गया था कि वार्ड सं0 17 के स्थानीय नागरिकों के द्वारा प्राप्त शिकायत पर जाँच किया गया जिसमें पाया गया कि सार्वजनिक भूमिगत नाला के उपर अतिक्रमण कर मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिससे भविष्य में नाले का विस्तारिकरण एवं साफ-सफाई कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगी। इसके साथ ही जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न होगी। आपके द्वारा भूमिगत नाला के दूसरे छोर पर फाउंटेन का भी निर्माण किया हुआ पाया गया जिससे नाले की सफाई में संसाधनों को ले जाने में असुविधा होगी।
अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से आदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के भीतर स्वयं से अतिक्रमित भाग को हटाते हुए कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।










