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रांची: राजभवन, सीएम आवास समेत कई इलाकों में आज से निषेधाज्ञा लागू, इस वजह से एक्शन में प्रशासन

On: September 4, 2024 3:35 PM
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रांची: राजधानी रांची में राजभवन और सीएम आवास, पुराने मुख्यमंत्री आवास, हाईकोर्ट की बाउंड्री, प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस के 100 मीटर दायरे में धारा-144 लागू कर दिया गया है। यह आदेश आज यानी की बुधवार (4 सितंबर) से लागू होगा और अगले 60 दिनों तक जारी रहेगा। रांची में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

इस वजह से एक्शन में प्रशासन

हाल के दिनों में जाकिर हुसैन पार्क की जगह विभिन्न संगठनों और दलों के द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न न हो और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए एसडीओ उत्कर्ष कुमार के द्वारा संबंधित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस दौरान इन इलाकों में एक जगह 4 लोगों से अधिक एकत्र नहीं हो सकते। न ही कोई व्यक्ति शस्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर चल सकता है। इसका उल्लंघन होने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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