चार्ज लेते ही सीएम मोहन यादव एक्शन में, धार्मिक स्थलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में लाउड साउंड ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक
मध्यप्रदेश: नए सीएम मोहन यादव पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लाउड साउंड पर बंदी से लगा दी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डी.जे.) आदि का उपयोग किया जा सकेगा।लाउडस्पीकर/डी.जे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरुद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउडस्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्तों के गठन का निर्णय लिया है। सभी उड़नदस्तें नियमित रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों और जहाँ भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हो रहा है ऐसे स्थानों का निरीक्षण कर सकेगें तथा नियमों के उल्लघन की स्थिति में कार्रवाई करके अधिकतम 73 दिवस में समुचित जाँच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
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