लोवादाग पंचायत भवन में डालसा का जागरूकता कार्यक्रम

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अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा ने दी बाल विवाह कानून एवं बाल श्रम की जानकारी

सिल्ली -: झालसा के निर्देश अनुसार न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा सिल्ली प्रखंड के लोवादाग पंचायत भवन में 90 डेज जागरूकता कार्यक्रम के तहत डोर-टू-डोर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एलएडीसी डिपुटी चीफ राजेश कुमार सिन्हा,पीएलवी कौशल्या देवी,ब्रजेश कुमार महतो, बंशीधर महतो,बंशीधर घटवार, सुनील कुमार महतो, बबलू कुमार महतो,पंकज कुमार महतो, राजकुमार महतो एवं राजा वर्मा उपस्थित थे। वही राजेश कुमार सिन्हा ने बाल-विवाह, दहेज प्रथा,डायन बिसाही, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि विषय के संबंध में न्याय प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी। ग्रामीणों को डालसा के तरफ से निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बताया और मोटरवैहिकल एक्ट,बाल विवाह कानून एवं दहेज प्रथा कानून के बारे में फोकस किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशा से दूर रहना चाहिए। नशा से घर और परिवार दोनों नष्ट होता है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन वादकारियों के वादों को अधिवक्ताओं व मध्यस्थों के द्वारा निःशुल्क निस्तारण किया जाता है। पीएलवी शंकर महतो ने वृद्ध पेंशन, ब्रजेश कुमार ने विधवा पेंशन, बंशीधर महतो ने प्रधानमंत्री आवास योजना, बंशीधर घटवार ने मईंया सम्मान योजना,सुनील कुमार महतो ने जॉब कार्ड, बबलू कुमार महतो ने प्री-लिटिगेशन वाद, पंकज कुमार महतो ने कन्या भ्रूण हत्या एवं राजकुमार माहतो ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार,रांची से मिलनेवाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। यह भी ज्ञात हो कि एलएडीसी डिपुटी चीफ ने कन्या भ्रूण हत्या तथा इससे संबंधित कानून के बारे में भी अपने विचार रखें। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह कानून-2006, बाल श्रम, पोक्सो एक्ट, मानव तस्करी, शिक्षा का अधिकार, नालसा, झालसा और डालसा क्या है इस पर चर्चा किया लोक अदालत 08 मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में डालसा के अधिवक्ता के द्वारा जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निबटारा करा सकते हैं, जिससे आपको समय व धन की बचत होगी। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले,श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद,पारिवारिक वाद,उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले,वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है। अंत में डालसा के पीएलवी ने राहगीरों के बीच पम्पलेट, लिफलेट तथा कानूनी पुस्तिका का वितरण किया तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकादी दी। उन्होंने इसके अलावा झारखण्ड सरकार के द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं का लाभ के बारे में विस्तार से बताया।

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