नई दिल्ली:शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर एक बार खारिज होने की खबर है।
बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में बंद है।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
जमानत अर्जी पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।आठ महीने पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में अदालत में कहा था कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य है ही नहीं और सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं इसलिए सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है।