इजरायल को बड़ा झटका, इंटरनेशनल कोर्ट ने राफा में हमला रोकने का दिया आदेश

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झारखंड वार्ता न्यूज

हेग: संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत (ICJ) ने इजराइल को गाजा के दक्षिण स्थित शहर राफा में अपने सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश में कहा कि इजराइल को राफा में अपने सैन्य आक्रमण और अन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोकना चाहिए।

आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए अदालत के पास कोई शक्ति नहीं है।

इस फैसले से गाजा युद्ध के सात महीने से अधिक समय बाद इज़राइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने की संभावना है। वहीं इजरायल का कहना है कि उसे हमास के आतंकवादियों से खुद की रक्षा करने का अधिकार है और उसके द्वारा इस फैसले का पालन करने की संभावना नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने कहा कि इजरायल को राफा प्रांत में अपने सैन्य आक्रमण और किसी भी अन्य कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए, जो गाजा में फिलिस्तीनी समूह को जीवन की ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जो उसके पूरे या आंशिक रूप से भौतिक विनाश का कारण बन सकती है। इसने इज़राइल को मानवीय सहायता के निर्बाध प्रावधान के लिए गाजा में राफा क्रॉसिंग को खुला रखने का भी आदेश दिया।

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