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‘सिर्फ आरोपी का घर तोड़ना संविधान के खिलाफ…’ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

On: November 13, 2024 5:46 AM
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नई दिल्ली: बुलडोजर एक्शन पर बुधवार (13 नवंबर, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती है और न ही मनमाने तरीके से किसी की संपत्ति छीनी जा सकती है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ आरोपी का घर तोड़ना संविधान के खिलाफ है। गैरकानूनी तरीके से किसी का घर तोड़ने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में फैसला सुना रही है।

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने 22 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उत्तर प्रदेश में बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया गया था। जमीयत का आरोप था कि BJP शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इस याचिका में 5 राज्यों की रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने तब कहा था कि बुलडोजर एक्शन के लिए गाइडलाइन बनाई जाए जिसे पूरे देश में लागू किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। एक मामले में कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पीड़ित को 25 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था कि किसी भी निजी संपत्ति पर कार्रवाई के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से कहा कि लोगों को घरों के बिना नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन लिए कैसे तोड़ा जा सकता है। सरकार की ओर से कहा गया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि दिन पहले रात को आप पीले निशान लगाते हैं और अगले दिन बुलडोजर लेकर घऱ तोड़ देते हैं। लोगों को घर खाली करने का समय तक नहीं दिया गया।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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